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बिजली विभाग की नई सुविधा: फाल्ट की सूचना मिलते ही 4 घंटे में ठीक करेगा लाइनमैन, नहीं ताे भरना हाेगा जुर्माना

हिसार : बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा एक नई सुविधा प्रदान की गई है। अब बिजली का फ्यूज उड़ने पर आपको किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने होंगे। टोल फ्री या किसी भी शिकायत नंबर को डायल कर देना है, उसके बाद 4 घंटे में यदि बिजली फ्यूज ठीक नहीं होता है तो संबंधित कर्मचारी को जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली निगम द्वारा दो मोबाइल बैन तैयार की जा रही है। इन वैन का काम होगा किसी भी तरीके के फॉल्ट और बिजली समस्या आने पर संबंधित स्थान पर पहुंचना। वैन में सभी तरह के उपकरण लगे होंगे।

गौरतलब है कि बिजली विभाग में अब राइट टू सर्विस एक्ट 2014 लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो चुकी हैं। कर्मचारी और अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में समस्याओं का निवारण करना होगा। इससे संबंधित चार्टर भी शहर के बिजली घरों में लगा दिए गए हैं। जिनमें बिजली समस्याओं के निवारण की समय अवधि तथा संबंधित अधिकारी की जानकारी भी बताई गई है। जो कर्मचारी या अधिकारी इन में कोताही बरतेगा तो उन पर जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। लाइनमैन से लेकर ेक्सन तक की जिम्मेदारी तय होगी। यदि किसी काम में बिना कारण के देरी होती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नहीं है मैन पावर ना ही है औजार

एचएसईबी यूनियन के यूनिट प्रधान सतबीर ने बताया कि विभाग द्वारा विद्युत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारी तो तय कर दी गई है, लेकिन निगम के पास पर्याप्त मैन पावर की कमी है। काफी लंबे समय से विभाग में नई भर्तियां नहीं हुई हैं। लाइनमैन भी कम है टेक्निकल स्टाफ को अन्य कामों में लगा दिया गया है। जो स्टाफ है उनके पास पर्याप्त औजारों की भी कमी है।

काम के लिए समय तय

  • नाॅर्मल फ्यूज ऑफ कॉल शहर में 4 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे
  • लाइन ब्रेकडाउन शहरी क्षेत्र में 8 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे
  • पोल टूटने पर ब्रेकडाउन शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण में 48 घंटे
  • अंडरग्राउंड केबल ब्रेकडाउन ग्राामीण व शहरी क्षेत्र में 48 घंटे
  • डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेलियर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे
  • मेजर पॉवर फेलियर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सात दिन, लेकिन 24 घंटे में वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली आपूर्ति देनी होगी।

इन नंबराें पर कर सकते हैंं शिकायत

  • टाेल फ्री नंबर 1800-180-4334, 1912
  • कंप्लेंट नंबर सिटी एरिया 7027974107
  • सिविल लाइन 7027974146

 

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