हरियाणा: 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देने के कानून पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस अजय तिवारी का इस्तीफा

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज जस्टिस अजय तिवारी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। जस्टिस तिवारी का कार्यकाल छह अप्रैल को समाप्त हो रहा था लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट से 22 दिन पहले ही पद त्याग दिया।

सूत्रों के अनुसार जस्टिस तिवारी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहते है और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की डेजिगनेशन लेने के लिए 20 मार्च से पहले आवेदन करना जरूरी है इसलिए जस्टिस तिवारी ने त्यागपत्र दे दिया है ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए व सीनियर एडवोकेट की डेजिगनेशन के लिए आवेदन कर सकें।

हरियाणा के स्थानीय नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में 75 परसेंट आरक्षण देने पर जस्टिस तिवारी ने ही रोक लगाई थी। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तिवारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका पक्ष जाने बगैर ही इस मामले पर रोक लगाई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटाने का आदेश देते हुए इस मामले पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया था। पिछले दिनों जस्टिस तिवारी ने इस मामले की सुनवाई से अपने को अलग करते हुए मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया था।

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