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प्रदुषण को लेकर हरियाणा में सख्ती; ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी, इन जिलों में हो सकता है वर्क फ्रॉम होम

चंडीगढ़ : दिल्ली एनसीआर (delhi ncr) समेत हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण (pollution) को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरु हो गई है। बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए हरियाणा में एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद और ऑड इवन फॉर्मूले (odd even formula) की सलाह दी गई है।

बुधवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (commission for air quality management) के साथ बैठक के बाद एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें हरियाणा में अगले सप्ताह से वाहनों पर ऑड- इवन फार्मूला लगाया जाएगा। ये नियम दिल्ली से सटे चार जिलों में लागू किया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली एनसीआर से सटे 14 जिलों में दफ्तरों के काम को वर्क फ्रॉम होम (work from home) करने की सलाह दी गई है। ये आदेश 21 नवंबर के बाद लागू हो सकते हैं। 21 नवंबर से इन नियमों को लागू करने के आदेश दिये गए है। जिसमें सरकारी दफ्तरों (govt offices) में 50 फीसदी स्टाफ पर वर्क फ्रॉम होम रहेगा। इसके अलावा निजी उद्योगों में भी 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम रखने की सलाह दी गई है।

इन फैसलों पर विचार
-NCR में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह

-सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ पर लागू होगा वर्क फ्रॉम होम

-निजी उद्योगों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह

-10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को किया जाएगा चिन्हित

-खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी लगाई रोक

-बिना कवर की गई निर्माण सामग्री ले जा रहे भारी वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

-NCR क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक

इसके अलावा 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों को भी चिन्हित किया जाएगा। वहीं खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त बिना कवर की गई निर्माण सामग्री ले जा रहे भारी वाहनों पर भी होगी कार्रवाई होगी। वहीं NCR क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (manohar lal khattar) ने आज कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें इंजीनियर्स, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त व उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगी और इसके लिए उपाय सुझाएगी।

उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ओड-ईवन नियम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता से पालन होगा।

देखिये आदेश

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