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हरियाणा में अभी नहीं होंगे Panchayat चुनाव, सरकार ने हाई कोर्ट में किया साफ़
गुरुग्राम : Panchayat चुनाव- गुरुग्राम के जटोला गांव के निवासी प्रवीण चौहान ने अभी कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार के खिलाफ एक याचिका दर्ज क़ी थी जिसमें उन्होने राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधान को अनैतिक बताया.

उन्होंने कहा कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट में 15 अप्रैल 2021 को जो संशोधन किया गया है वह पूरी तरह से गलत और अनैतिक है. पंचायत में 8% सीटे बीसी-ए के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जोकि असंवैधानिक है.
नहीं होंगे अभी चुनाव-सरकार ने किया रुख साफ़
याचिकाकर्ता ने कहा कि इतना ही नहीं, इस कानून को बदलने से पहले इसकी जांच भी अच्छे से नहीं क़ी गई है और इसमें ऐसे ही संसोधन कर दिया गया है, जोकि गलत है. इस संसोधन को संवैधानिक नहीं कहा जा सकता. इसपर हाईकोर्ट ने जब हरियाणा सरकार से जवाब माँगा तो हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि अभी पंचायती चुनाव करवाने की सरकार की कोई भी मंशा नहीं है.