हरियाणा: ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों की भर्ती के नियमों में हुआ बदलाव, जानें नए नियम

चंडीगढ़ : हरियाणा में ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों में आवेदक को केवल एक बार ही सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत पांच अंकों का लाभ मिलेगा। इसी तरह कच्चे कर्मचारियों को भी पक्की नौकरियों की भर्ती में अनुभव के लिए अधिकतम चार अंक मिलेंगे। हरियाणा के मूल निवासियों को ही अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा जिनके परिवारों में कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है और सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है।

अगले महीने संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी, 22 हजार पदों पर होंगी भर्ती

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बाेर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और प्रशासक, आयुक्त और उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। फरवरी में संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है जिसके तहत करीब 22 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

ये नियुक्तियां नए नियमों के आधार पर ही होंगी। पहले लिखित परीक्षा 90 अंकों की होती थी और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत दस और अनुभव के आठ अंक मिलते थे। नए नियमों में इन अंकों को आधा कर दिया गया है। 95 अंकों की लिखित परीक्षा में 25 प्रतिशत सवाल हरियाणा से जुड़े होंगे, जबकि 75 प्रतिशत सवाल सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान सहित अन्य विषयों से जुड़े होंगे।

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