अब दिवाली पर इन स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध,आदेश जारी

जींद : राष्ट्रीय पर्व दिवाली के मौके पर पटाखे, आतिशबाजी इत्यादि के छोड़ने चलाने से अकसर होने वाली दुर्घटनाओं (accidents) से बचाव के दृष्टिगत जिलाधीश नरेश नरवाल (Collector Naresh Narwal) ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने व उनके चलाने पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है। जिलाधीश (Collector) ने बताया कि पटाखे जलाने से जहरीली गैसे (Poisonous Gas) निकलती है, जिनका पर्यावरण व जीवन (Environment & Life) पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

श्रंखला पटाखों अथवा लड़ीज के निर्माण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन अर्थात हरे पटाखों के प्रयोग के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी (Supreme कोर्ट & NGT) द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी साइलेंस जोन (Silence Zone) की कम से कम एक सौ मीटर तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश नरेश नरवाल ने उपमंडलाधीशाें को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने उपमंडल में पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्थान निर्धारित कर लें। एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्टॉल (Stall) लगाई जाएंगीं। लाईसैंसधारी व्यक्ति ही इन स्टॉलों पर पटाखों की बिक्री कर सकेंगें।

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