हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने संबंधित नियमों में बड़ा परिवर्तन, दुष्यंत चौटाला ने की पुष्टि

चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र (private sector) की नौकरियों (jobs) में 75 फीसदी आरक्षण (reservation) का कानून में सरकार ने कानून के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। निजी कंपनियों (private companies) में युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए 50 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया है। 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (dushyant choutala) ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने को तैयार हैं। उनसे सहमति बनने के बाद 15 अक्तूबर से आरक्षण कानून (reservation rule) लागू कर दिया गया।

कंपनियां 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों (employees) का पंजीकरण (registration) कर सरकार को श्रम विभाग के पोर्टल बताएंगी कि उनके यहां कितने पद खाली हैं और वे अपने यहां कितने युवाओं को नौकरी दे सकती हैं। दुष्यंत ने कहा कि यह जजपा का चुनावी वायदा भी था। इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल व अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा।

Exit mobile version