Nagar Nikay Chunav: हरियाणा के 45 नगर निकाय का होना है आम चुनाव, 9 अध्यक्ष पद आरक्षित

अंबाला : एक सप्ताह पूर्व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के हस्ताक्षर से गजट जारी हुआ। इसमें राज्य की 45 नगर निकाय (नगर पालिका और नगर परिषद) का आम चुनाव होने है। इसके लिए चेयरमैन, अध्यक्ष और प्रधान के आरक्षण अधिसूचित किए गए हैं। इसमें 9 नगर निकायों के अध्यक्ष का पद एससी (अनुसूचित जाति) जिसमें से 3 एससी महिला, 4 बीसी (पिछड़ा वर्ग ) जिसमें से दो बीसी महिला और 10 महिला के लिए आरक्षित है।

32 स्थानों पर अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए घोषित किया गया है। नारायणगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला हेतु दर्शाया गया है। इससे पहले 7 अन्य नव-गठित नगर पालिकाओं और नगर परिषदों की चेयरमैन के लिए ड्रा द्वारा निर्धारित नगर निकायों की नोटिफिकेशन 13 जुलाई को प्रकाशित हुई थी जिसमें अंबाला छावनी में 2 वर्ष पूर्व पुनर्गठित अंबाला सदर नगर परिषद के अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग दर्शाया गया था।

आरक्षण के नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी के खंड चार के अनुसार हर राज्य विधानसभा अपने प्रदेश की म्युनिसिपेलिटीस (नगर निकायों ) के चेयरपर्सन पदों पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पिछड़े वर्ग (बीसी) और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधान किया जा सकता है।

अनुच्छेद में जनरल/सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का उल्लेख ही नहीं है। इसलिए हरियाणा नगर पालिका कानून 1973 की मौजूदा धारा 10 (5 ) और हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 11 (5) में संबंधित नगर निकायों के अध्यक्ष/मेयर पदों पर जनरल (सामान्य) वर्ग का उल्लेख पूर्णतया असंवैधानिक है और इसे तत्काल कानून संशोधन करवा कर हटा देना चाहिए।

एक प्रकार से आरक्षण का प्रावधान लागू

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा संभवत: देश का इकलौता राज्य होगा जहां की शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मेयर/ अध्यक्ष / प्रधान के पद पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों या उम्मीदवारों के लिए एक प्रकार से आरक्षण का प्रावधान लागू है।

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