हरियाणा पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने तारीख की गड़बड़ी को किया दूर, अब इस दिन होगी सुनवाई

चंडीगढ़ : हरियाणा में बीते एक साल से ज्यादा समय से भी पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए हैं। पंचायत चुनावों में लागू की गई रिजर्वेशन के कारण मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अब हरियाणा में पंचायत चुनावों पर सुनवाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नई तारीख मिल गई है। पहले हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मामले में सुनवाई के लिए 22 सितंबर 2022 की तारीख दिखाई दे रही थी, जो गड़बड़ी हाईकोर्ट ने दूर कर दी है और अब सुनवाई फरवरी महीने में ही होगी।

इस से पहले इसी मामले को लेकर शुक्रवार को हिसार में पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन के बाद जिला उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा इनेलो नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी ट्वीट करके जल्द पंचायत चुनाव करवाने की मांग की है। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया था। साल भर बाद भी ग्रामीण अपने प्रतिनिधि को चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हैं। गांव में प्रतिनिधि नहीं होने के कारण ग्रामीण विकास रूका हुआ है।

ग्रामीणों को कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हरियाणा में एक साल से पंचायतें बिना प्रतिनिधि के सुनी पड़ी हैं। निकट भविष्य में भी पंचायत चुनाव के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द कोर्ट केस की समस्या का समाधान करके पंचायत चुनाव करवाने चाहिए, ताकि विकास गति पकड़ सके।

हिसार में प्रदर्शन करने के लिए आए प्रतिनिधि पवन डाबड़ा, लाभसिंह, सीमा, शक्ति ने बताया कि बीते एक साल से पंचायतों में पद रिक्त पड़े हैं। चुनाव नहीं होने के कारण ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होने डीसी को मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में जल्द चुनाव की मांग की है।

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