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हरियाणा के इन 22 गांवों में नहीं खुलेंगे शराब ठेके, घर पर रख सकते है इतना स्टॉक

हरियाणा (haryana) में शुरू हुई नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के चलते हरियाणा के 22 गांवों में शराब ठेके (liquor contracts) नहीं खुलने का फैसला लिया गया है। वहीं आम नागरिक द्वारा घर पर रखे जाने वाली शराब के स्टॉक में भी बदलाव किया गया है। आइए नीचे खबर मे जानते है कि हरियाणा के किन 22 गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे और आम जन अपने घर पर शराब का कितना स्टॉक रख सकते है।

प्रदेश में मौजूदा आबकारी वर्ष (excise year) 11 जून को पूरा हो रहा है, इसलिए साल 2022-23 के लिए 18 मई को शराब ठेके अलॉट किए जाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी जिले में 22 ग्राम पंचायतें (gram panchayt) ऐसी हैं जिनमें खराब ठेके नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि इन पंचायतों मे ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर अपने गांव में शराब ठेके नहीं खोले जाने की सहमति दी हुई है।

वहीं आगामी वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत जिले में शराब के जोन 48 से घटाकर 25 कर दिए गए हैं। जोन की संख्या कम होने  पर एक जोन में शराब ठेकों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब एक जोन में 4 शराब ठेके खोले जा सकेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सब बैंड नहीं खुलेंगे लेकिन ग्रामीण एरिया में सब बैंड यानि उप ठेका खोलने की अनुमति रहेगी।

जिले की 25 जोन के लिए इस बार विभाग ने 80.95 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइज रखा है। वहीं पिछले चार सालों में आरक्षित मूल्य से अधिक राजस्व प्राप्त् करने पर जिला पहली बार प्रदेश के ए ग्रुप जिलों में शामिल किया गया है।

आम नागरिक घर पर रख सकते हैं कितनी शराब
शराब प्रकार            बोतल
देशी            6 बाेतल
विदेशी            12 बोतल
वियर            12 बोतल
रम              12 बोतल
वाइन            12 बाेतल
वोदका            12 बाेतल

शहरी क्षेत्र में नहीं खोल सकेंगे सब बैंड
नई आबकारी पॉलिसी के अनुसार ठेकेदार शहरी क्षेत्र के ठेके के सब बैंड यानि उप ठेके नहीं खोल सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक जोन में जो चार मुख्य ठेके होंगे वह ठेकेदार अपनी मर्जी से उस एरिया में कहीं भी खोल सकता है तथा सब बैंड भी खोल सकता है।

ग्रामीण सब बैंड के लिए ये लगेगी फीस
ग्रामीण एरिया की जोन में उप ठेका खोलने के लिए ठेकेदार को फीस भरनी होगी। उप ठेके वाले एरिया में यदि आबादी 1 हजार या इससे कम है तो सब बैंड की 1 लाख 50 हजार रुपये फीस लगेगी। 1 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में सब बैंड के लिए 3 लाख रुपये फीस भरनी होगी। शराब ठेके स्कूल, मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल से 150 मीटर के दायरे में नहीं खोले जा सकते। सब बैंड की मुख्य ठेके से दूरी कम से कम 2 किलोमीटर होनी जरूरी होगी

जिले के इन 22 गांवों मंे नहीं खुलेंगे शराब के ठेके
जिले के 22 गांव ऐसे हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। इन गांवों में ढाणी छतरियां, नांगला, ढाबी कलां, ठरवा, दमकौरा, ढाणी इशर, जांडवाला सोत्तर, खुंबर, भूथन खुर्द, ढाणी सांचला, चंद्रावल, इंदाछोई, चितैन, मानावाली, भट्टू, ढिंगसरा, ढाणी भोजराज, माधुवाना, दिवाना, म्योंदकलां, गदली और बरसीन शामिल हैं।

पिछले 7 साल में यूं बढ़ता गया आरक्षित मूल्य
साल            आरक्षित मूल्य
2016-17        56.21 करोड़
2017-18        50.80 करोड़
2018-19        58.30 करोड़
2019-20        61.25 करोड़
2020-21        57.68 करोड़
2021-22        67.76 करोड़
2022-23        80.95 करोड़

3.81% देशी और 4 फीसदी बढ़ा अंग्रेजी शराब का कोटा
जिले में इस बार शराब का कोटा भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। पिछले साल जिले में देशी शराब का कोटा 40.20 लाख बोतल था जिसे 3.81 फीसदी बढ़ा कर 41.57 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी शराब के कोटे का 4 फीसदी बढ़ाकर 7.95 लाख से 8.27 लाख कर दिया गया है।

 

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