रोहतक चौराहा हत्याकांड: पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट, किसी अन्य की भूमिका का हो सकता है खुलासा

रोहतक : रोहतक के बहुचर्चित विजय नगर हत्याकांड में तीन सप्ताह के अंदर पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी। क्योंकि नियमों के तहत जांच टीम के पास घटना से 90 दिन के समय तक चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। 15 को केस में सुनवाई है, जिस पर दाखिल आरोप पत्र आ सकता है।

 

मामले के अनुसार सोनीपत जिले के गांव मदीना निवासी बबलू पहलवान प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता था, जो 20 साल से शहर के विजय नगर में रह रहा था। 27 अगस्त को घर के अंदर ही बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, सास रोशनी व बेटी नेहा उर्फ तमन्ना को गोली मार दी गई थी।

चार लोगों की हुई थी मौत
गोली लगने से तीन ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि नेहा की दो दिन बाद पीजीआई में मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के इकलौते बेटे अभिषेक उर्फ मोनू मलिक को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अभिषेक अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था, जिसके लिए उसने पिता से पैसे मांगे।

पैसे न देने पर उसने परिजनों की हत्या कर दी। हालांकि अभिषेक के वकील पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए जाने का इंतजार किया जा रहा है।

आरोप पत्र से होगा खुलासा
नियमों के तहत वारदात होने के तीन माह के अंदर पुलिस को चार्जशीट अदालत में दाखिल करनी होती है। हालांकि विशेष हालात में पुलिस अदालत से अनुमति लेकर समय सीमा बढ़वा सकती है। विजय नगर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का मामला जघन्य श्रेणी में आता है। ऐसे में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने का पुलिस पर भी दबाव है।

हत्याकांड में पुलिस ने केवल अभिषेक को गिरफ्तार किया है। केस में किसी अन्य की भूमिका है या नहीं, इसका तो अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही खुलासा हो सकेगा।

नियमों के तहत 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। विजय नगर में 27 अगस्त को वारदात हुई थी। ऐसे में पुलिस के पास 27 नवंबर तक का समय है। अदालत में 15 नवंबर को केस की सुनवाई होगी। इस दिन आरोप पत्र आने की उम्मीद है।
-एडवोकेट शिवराज मलिक, बचाव पक्ष

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