10 रुपये का सिक्का लेने से किया इंकार तो होगी कानूनी कार्रवाई, जारी निर्देश

जींद : भारतीय रिजर्व बैंक (reserve bank of india) द्वारा जारी 10 रुपये के सिक्के का लेन-देन जारी रखा है। डीसी नरेश कुमार ने सभी सरकारी तथा गैर सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि आरबीआई (rbi) ने अभी तक इस सिक्के को चलन से बाहर नहीं माना है। इसके बंद होनी संबंधी खबरें सिर्फ अफवाह हैं।

भारतीय करंसी के रूप में इस सिक्के को अगर कोई भी केंद्र व राज्य के अधिन उपक्रम, वित्तिय संस्थान लेने से इंकार करती है तो उसके खिलाफ आरबीआई द्वारा निर्देशित कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बैंक के अग्रणी बैंक प्रबंधक एचसी अहलावत ने आमजन से अपील की है कि कुछ समय से 10 रुपये का सिक्के के चलन को लेकर लोगों में गलत धारणा बनी हुई है कि यह सिक्का रिजर्व बैंक द्वारा बंद कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें जारी भी किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक आरबीआई द्वारा सिक्के के चलन को बंद करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। बता दें कि इस समय हरियाणा में 10 रुपये का सिक्का चलन से बंद हो जाने की अफवाह फैली हुई है। इससे लोगों और दुकानदारों में भ्रम फैला हुआ इसी को लेकर प्रशासन ने लोगों को अगाह को किया है कि इसको लेने से इनकार करने वालों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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