शिक्षा

सरकार को कोर्ट ने दिया झटका; नेट/पीएचडी की योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चंडीगढ़ : नेट/पीएचडी (NET/PHD) की योग्यता न रखने के चलते अयोग्य करार दिए गए शिक्षकों (Teachers) को हटाने के आदेश पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सेवा में वापिस लेने का अंतरिम आदेश जारी करते हुए हरियाणा सरकार (Haryana Government) को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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करनाल निवासी अमृतकौर ने एडवोकेट सुरेश कुमार कौशिक (Suresh Kumar Kaushik) के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। सिंगल बैंच ने नेट/पीएचडी की योग्यता न रखने वाले आवेदकों को सेवा से बाहर करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

अब खंडपीठ में दाखिल अपील में याची की ओर से दलील दी गई कि हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की कमी के चलते गेस्ट लेक्चरार (Guest Lecturer) रखने का 2010 में निर्णय लिया था। इसी के तहत सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरार रखे गए। इसके बाद 4 मार्च 2020 को इन्हें अयोग्य करार दे दिया गया और निकालने का निर्णय लिया गया। याची ने कहा कि यह केवल निर्देश हैं कोई नीति नहीं। वैसे भी किसी निर्देश को पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।

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