हरियाणा सरकार का इन कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, आधिकारिक पत्र जारी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा इस बारे में पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण करते हुए बताया गया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार या कर्मचारी अपनी मेरिट योग्यता और वरिष्ठता से नियुक्त होता है तो उसे रिजर्वेशन रोस्टर में आरक्षित बिंदु पर एडजस्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि गैर आरक्षित बिंदु पर माना जाएगा।

मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा शुक्रवार को यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई गैर आरक्षित पद रिक्त होगा और कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार फीडर पोस्ट से विचाराधीन जोन में आएगा तो ऐसे उम्मीदवार को पदोन्नति देने से इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि यह आरक्षित पद नहीं है।

उन्होंने कहा कि ऐसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ पदोन्नति के लिए विचाराधीन रखा जाएगा। चयन होने पर ऐसे उम्मीदवार को गैर आरक्षित पद बिंदु पर नियुक्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जो अनुसूचित जाति का उम्मीदवार सीधे भर्तियां पदोन्नति से अपनी मेरिट पर नियुक्त होता है और गैर आरक्षित बिंदु पर एडजेस्ट होता है, तब भी उसका स्टेटस अनुसूचित जाति का ही माना जाएगा और भविष्य में जब भी पदोन्नति होगी तो उसे आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। आरक्षण के लिए 50 फ़ीसदी की सीमा ऐसे आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार को बाहर रखकर ही की जाएगी।

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