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हरियाणा सरकार ने दिया 1338 स्कूलों को झटका, एक्सटेंशन देने से इंकार, देखें मामला

चंडीगढ़ : हरियाणा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, हिसार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ( Punjab and Haryana High Court ) ने हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) को 17 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष के वकील पंकज मैनी ने बेंच को बताया कि हरियाणा में 1338 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों ( Schools ) पर तलवार लटक गई है। प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को एक्सटेंशन देने से इन्कार कर दिया है। इससे लाखों बच्चों का भविष्य संकट में आ गया है।

कोर्ट को बताया गया कि स्कूलों को एक्सटेंशन न मिलने के चलते बोर्ड की पार्टल आइडी बंद है और यह स्कूल बोर्ड कक्षाओं के फार्म भरने से वंचित हैं। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों से स्पोर्ट्स फंड भी भरवा रखा है। वहीं, 134-ए की खाली सीटों का ब्योरा भी इन स्कूलों से लिया गया है।

इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड भिवानी ने इनसे मैपिंग की ऑनलाइन भरवा ली है। उन्होंने कहा कि अगर इन स्कूलों की मान्यता विगत 31 मार्च को ही समाप्त हो गई है तो इन स्कूलों से स्पोर्ट्स फंड, 134-ए की सीटों का ब्योरा व मैपिंग ऑनलाइन क्यों करवाई गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

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