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परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर ठीक करवाए फॅमिली इनकम, पोर्टल खुला

बहादुरगढ़ :  एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के ब्योरे को दुरुस्त करने का विकल्प लोगों के लिए आरंभ कर दिया गया है। पहले किसी कारण से परिवार पहचान पत्र में गलत दर्ज हुए आय के ब्योरे को अब कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर ही ठीक करने के लिए आवेदन कर सकता है। एसडीएम ने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कुछ समय पहले परिवार पहचान पत्र में संबंधित परिवार की आय का ब्योरा डाला गया था।

इसको लेकर लोगों से सुझाव मिले थे कि आय का ब्योरा किसी कारण से गलत हो गया है।इसलिए आय के ब्योरे को ठीक करने के लिए विकल्प दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के ब्योरे को ठीक करने का विकल्प चालू कर दिया है। इस विकल्प के चालू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति परिवार पहचान पत्र में दर्ज अपनी आय के ब्योरे को ठीक करने के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट मेरापरिवार डाट हरियाणा डाट जीओवी डाट इन पर जाकर रिपोर्ट ग्रीवेंस पर क्लिक करने के बाद जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आय का विवरण देना होगा। एसडीएम ने बताया कि आय के ब्योरे को ठीक करने के अपने दावे से संबंधित डाक्यूमेंट्स भी साथ अपलोड किए जा सकते हैं। प्राप्त सभी आवेदनों को विभाग की ओर से सत्यापित करवाया जाएगा। अगर नागरिक द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नागरिक केवल सत्यापित जानकारी ही पीपीपी पोर्टल पर अपलोड करें।

उन्होंने बताया कि पारिवारिक आय की जानकारी में सुधार ना होने के कारण कई नागरिक सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया है। पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है।

प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार आइडी प्रदान किया जाता है। एसडीएम ने कहा कि फैमिली डेटा के आटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आइडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकार्ड से जोड़ा गया है। सरकार फैमिली आइडी से छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी योजनाओं को जोड़ रही है, ताकि पारदर्शिता, स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो । विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को सक्षम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि परिवार आइडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का स्वचालित स्व चयन किया जाता है। इसलिए एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

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