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गाइडलाइन में छूट को खत्म कर सरकार ने बढ़ाया पाबंदियों का दायरा, क्या हैं नई पाबंदियां? देखें

चंडीगढ़ : हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन्स में मिलने वाली छूट को घटाया है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लगाई गई पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्य में सरकार द्वारा जारी की गई ‘महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा’ की गाइडलाइन लागू है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आदि को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही राज्य में ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है।

हरियाणा में ये पाबंदियां हुई लागू

  • हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में नियमों को सख्त कर दिया गया है. जिसके तहत निम्न पाबंदीयों का दायरा बढ़ा दिया गया है.
  •  हरियाणा में विश्वविद्यालयों में कक्षाएं अब बंद कर दी गई है.
  • हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं ली जाएंगी.
  • विश्वविद्यालयों में हॉस्टल अभी खुले रहेंगे.
  • हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में फिजिकल क्लास नहीं लगेगी.
  •  राज्य में बाजार और शॉपिंग मॉल केवल 5:00 बजे तक खुले रहेंगे. इसके बाद पूरा बाजार बंद हो जाएगा.
  •  हरियाणा के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है.
  •  अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में केवल 50 लोगों को अनुमति दी गई है.
  •  हरियाणा में शादी में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है.
  •  वहीं राज्य की सभी शराब की दुकानें 5:00 बजे के बाद बंद हो जाएगी.
  • कॉलेज के हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.
  •  हरियाणा में रात 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
  • राज्य में सभी दवाई, दूध और किराना की दुकान शाम 5:00 बजे के बाद नहीं खुलेगी.
  • हरियाणा के अंबाला जिले में सिनेमा हॉल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.”

हरियाणा में इन जगह नो वैक्सीन- नो सर्विस
हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन चुका है. जिसने कोरोना के खतरे को लेकर नियम काफी सख्त कर दिए हैं. बता दें कि हरियाणा में बिना वैक्सीन लगवाए सभी धार्मिक स्थान पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, गैस सिलेंडर, गोदाम, एजेंसी, शुगर मिल, मिल्क बूथ, राशन दुकान. सरकारी व निजी बैंक, पार्क, योग कक्षाएं, जिम, फिटनेस सेंटर, ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन इत्यादि स्थान पर बिना वैक्सीन लगवाए नहीं जा सकते हैं।

हरियाणा में इन जगह नो वैक्सीन- नो सर्विस
प्रदेश सरकार द्वारा नो वैक्सीन नो एंट्री को लागू करने के बाद अब सभी सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को देखने के बाद उन्हें एंट्री दी जाएगी. बता दें कि सभी लोगों को अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट हार्ड और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर अपने पास रख लेनी चाहिए. हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर पहली डोज के सर्टिफिकेट के साथ दूसरी रोज का सर्टिफिकेट भी चेक होगा. यदि लाभार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उसके छोटे फोन में टेक्स्ट मैसेज को देखा जाएगा. इसी के साथ आरोग्य सेतु एप पर भी वैक्सीनेशन की डिटेल चेक की जा सकती है.”

हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करें 
प्रदेश सरकार ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह भी किया है कि सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कोरोना के खतरे से बचाव करने के लिए जारी किया गया है. राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार पाबंदियों को और सख्त भी कर सकती है.

कोरोना से निपटने की राज्य सरकार की पूरी तैयारी: विज 
हरियाणा के  स्वास्थ्य मंत्री  अनिल विज ने कहा कि कोरोना से निपटने की राज्य सरकार की पूरी तैयारी है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू  बेड हैं, वेंटिलेटर भी अब  हर जिला में संचालित हैं।
उन्होंने कहा कि  दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की दिक़्क़त आयी थी , उसी समय हमने  50 बेड से ज़्यादा के सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में  पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए  जाने का निर्णय लिया था इसी कड़ी में प्रदेश के  सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में आज 84 और प्राइवेट अस्पतालों में 54 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं यानी ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने वाला हरियाणा देश का पहला प्रांत होगा।

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