निकाय चुनाव: अब किसी की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री चिपकाने वालों पर होगी कार्रवाई

झज्जर : निकाय चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या समर्थक किसी भी नागरिक की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता । इसके लिए संबंधित से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही अनुमति पत्र संबंधित आरओ के पास भी जमा कराना अनिवार्य है।

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्वाचन कार्यालय की ओर से स्थानों का निर्धारण किया जा रहा, जहां सभी उम्मीदवारों को समान मौका दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय या सरकारी के अधिपत्य वाले हॉल आदि को भी सभी उम्मीदवारों को समान तौर पर उपलब्ध करवाया जाएगा और वहां पर किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक द्वारा हॉल आदि के प्रयोग के तुरंत बाद प्रचार सामग्री को स्वयं हटाया जाएगा। अगर किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक द्वारा नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उसके विरुद्ध न केवल संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी बल्कि प्रचार सामग्री उतरवाने का खर्च भी दोषी से ही लिया जाएगा।

शस्त्र धारकों को जमा कराने होंगे हथियार वहीं जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने निकाय चुनाव को देखते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार थानों या शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि निकाय चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपराधिक दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जिले के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, बंदूक तथा राईफल आदि रखने पर रोक लगा दी है और सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को आर्म्स एक्ट 1959 की अनुपालना में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों व अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के यहां जमा करवाने होंगे। यह आदेश आर्म्ड फोर्स, पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मचारियों, बैंकों की सुरक्षा, बैंक वैनों और बैंकों एवं एटीएम के लिए धनराशि ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। पुलिस थानों में या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास शस्त्र जमा करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित थानों के एसएचओ की लगाई गई है।

Exit mobile version