134A मामला: एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा निदेशालय ने 550 प्राइवेट विद्यालयें को भेजे नोटिस

चंडीगढ़ : हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों ने नियम-134A के तहत 10700 पात्र बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया है। इन स्कूलों की संख्या करीब 550 है। इन स्कूलों को निदेशालय द्वारा अंतिम सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस भेजे जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अपना जवाब शिक्षा निदेशालय को देना है। स्कूलों को अलग-अलग समय पर हियरिंग के लिए बुलाया गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में बाल शिक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए मान्यता तक वापस लेने की बात कही गई है।

दरअसल निदेशालय द्वारा 134ए के तहत पात्र बच्चों को दाखिला देने के लिए कहा गया था। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को दाखिला दे दिया है, लेकिन 550 स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने पात्र बच्चों को अभी तक दाखिला नहीं दिया है। इनमें रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद के सबसे ज्यादा और नामी स्कूल हैं। निदेशालय के नोटिस मिलने के बाद प्राइवेट स्कूलों में भी अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे निजात पाने के लिए प्राइवेट स्कूल संस्थाएं हाईकोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं।

जिलों ने भी स्कूलों से मांगा था जवाब
पात्र बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला न देने पर सबसे पहले जिला खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों को नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। मगर कुछ स्कूलों द्वारा डीईईओ को जवाब दिया गया और बहुत सारे स्कूलों की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद डीईईओ द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर सभी मामले निदेशालय के पास भेजे गए। अब निदेशालय द्वारा इन स्कूलों को सुनवाई का अंतिम अवसर देते हुए नोटिस भेजे जा रहे हैं।

8 फरवरी तक भर सकेंगे स्कूल ऑप्शन

पहले फेज में करीब 40 हजार बच्चों ने नियम 134ए के तहत एडमिशन के लिए आवेदन किया था। करीब 20 हजार बच्चों को एडमिशन मिला था। करीब 10 हजार 700 बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए। कुछ की आय प्रमाण पत्र सही न मिलने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। अब द्वितीय फेज में बच्चों से स्कूल ऑप्शन मांगे गए हैं, जो 8 फरवरी तक भरे जाएंगे।

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