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मोटरसाइकिल और कार लेकर सड़क पर निकलें तो कट सकता है 15000 का चालान और होगी 2 साल की कैद, देखें नया एक्ट

नई दिल्ली : दरअसल लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने के बाद से ही लोग सड़को पर बेवजह अपना वाहन लेकर निकल रहे है और यही नहीं लोग यातायात नियमो का पालन तक नहीं कर रहे है. जिसे देखते हुए सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल व कार चलाने वालो को दो साल तक की जेल और 15,000 रूपए तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है.
यदि आप कभी भी शराब पीकर गाडी चलाते हैं तो पहली बार आपको ऐसा करने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हज़ार रूपए जुर्माना या दोनों हो सकता है. यही अपराध यदि आप फिर दोहराते हैं तो आपको 2 साल तक की कैद या 15000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं.

बच्चे को भी हेलमेट पहनना जरूरी 

यदि आप अपने पत्नी के साथ अपने बच्चे को भी अपनी बाइक या स्कूटी पर बैठाकर ले जाते हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से उपर है, तो उसे तीसरे व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा. सावधान हो जाइये ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है. नये मोटर वाहन अधिनियम 194ए के तहत इस नियम का उलंघन करने पर आपका 1000 रूपए तक का चालान कट सकता है. साथ ही अगर बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है तो बच्चे को हेलमेट पहनाना भी जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी आपका चालान कट सकता है.
इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सडक के नियमो का पालन करें. ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और साथ ही सडक पर वाहन चलाने वाले अन्य लोग भी सुरक्षित रहे.

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