सरकारी घोषणायें
सरकार की इस Scheme में सिर्फ इनको मिलेंगे 80 हज़ार रुपए, आवेदन, योग्यता सब कुछ जाने यहाँ से

भिवानी : पात्र आवेदकों से डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग रिन्यूअल Scheme के आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

योजना का नाम : डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग रिन्यूअल स्कीम ( अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवास नवीनीकरण, मकान मरम्मत हेतु आवेदन )
विभाग : अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा
अनुदान राशि : इस योजना के तहत पात्र आवेदकों के मकान के मरम्मत हेतु 50 हज़ार रुपए से लेकर 80 हज़ार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- बीपीएल कार्ड नंबर
- राशन कार्ड
- अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- आवेदक की फोटो मकान की मरम्मत वाली जगह के साथ
- आवेदक का बिजली का बिल पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, जमीन का प्रमाण ( रजिस्ट्री या कार्ड) में से कोई भी दो.
- मकान की मरम्मत पर लगने वाले अनुमानित खर्चे का प्रमाण.
ऐसे करें आवेदन
- अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से जारी आवेदन पत्र (नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं) को सही जानकारी के साथ पूरा भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ लगाएं.
- आवेदन फॉर्म को सरपंच या एमसी से सत्यापित करवाएं.
- इस फॉर्म को किसी भी सीएससी सेंटर या सरल हरियाणा केंद्र में जाकर ऑनलाइन करवाएं.
- ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, आपके द्वारा भरे गए फॉर्म तथा रसीद को संभाल कर रखें.
- इसके बाद फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा दें.
आवेदन फॉर्म यहाँ से करें डाउनलोड
ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक
नोट : उपरोक्त विवरण सूचनार्थ मात्र है. हालांकि उपरोक्त विवरण में पूर्णतया सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि होने पर वेबसाइट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले स्वयं विवेक से सभी नियम शर्तों की जांच कर लें. उसके बाद आवेदन करें.