परिवार पहचान पत्र में यदि है नाम सरकार देगी 5000 रुपए, यहां से ऐसे करें आवेदन अभी
भिवानी : हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र धारकों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र धारकों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

बता दें कि इसके लिए पंजीकरण 18 जून 2021 से शुरू हो चुका है. जो भी पात्र आवेदक हैं, वह 18 जून 2021 से ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत आवेदक को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी परिवार पहचान पत्र धारकों को यह राशि दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों निर्धारित की हैं. जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
इन श्रेणियों को किया गया है चयनित
- निर्माण मजदूर
- असंगठित कर्मकार
- ऑटो रिक्शा चालक
- रिक्शा चालक
- कम वेतन वाले कर्मकार
- रेहड़ी/फड़ी वाले इत्यादि
योग्यता : इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र अभ्यर्थी के पास
- परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है.
- असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है.
आवेदन शुरू : इस योजना के तहत पंजीकरण का कार्य 18 जून 2021 से शुरू हो चुका है.
आवेदन प्रक्रिया : इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्न दिए गए पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.